मां की अनुकंपा नौकरी का हक शादीशुदा बेटी को नहीं SC ने कहा, मां पर निर्भर नहीं थी

 मां की अनुकंपा नौकरी का हक शादीशुदा बेटी को नहीं  SC ने कहा, मां पर निर्भर नहीं थी 


नई दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा बेटी मां की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए पात्र नहीं है। 



नौकरी के लिए विवाहित बेटी को उनकी मां पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है और इस तरह मां की मौत के बाद वह नौकरी के लिए हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामल में वैसे ही प्रतिवादी महिला अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए विवाहित नियुक्ति की हकदार नहीं हैं क्योंकि मां

बेटी को उनकी मां पर की मौत कई वर्षों पहले हो चकी है। 


निर्भर नहीं कहा जा सकता है। । ट्रिब्यूनल और बॉम्बे हाई कोर्ट का - सुप्रीम कोर्ट आदेश था जिसमें मृतका की बेटी के - आवेदन पर कंपनी को विचार करने गई। लेकिन सर्विस के दौरान पत्नी को कहा गया था। 


बेटी ने अनुकंपा के की भी मौत हो गई तब उनकी बेटी ने आधार पर नौकरी की मांग की थी। इस अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए फैसले के खिलाफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट आवेदन दिया। 


आवेदन को कंपनी ने पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले 2011 में यह कहते हुए खारिज कर दिया में स्पष्टीकरण दिया है। महिला के पिता कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी मौत हो सकती है क्योंकि महिला (बेटी) तब के बाद उनकी पत्नी को नौकरी मिल विवाहित थी।


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