उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना लिस्ट 2020 – ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें व आवेदन की स्थिति जांचे

यूपी विधवा पेंशन योजना की पेंशनर सूची में लाभार्थी निराश्रित महिला अपना नाम कैसे देखें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन sspy-up.gov.in पर कैसे करें साथ में आवेदन स्थिति कैसे जांचे इसकी पूरी जानकारी



उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को ध्यान में रख कर राज्य में विधवा पेंशन योजना 2020 (Vidhwa Pension Yojana UP) चला रखी है। इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेसहारा महिलाओ को विधवा पेंशन देना है। विधवा पेंशन योजना के अनुसार यूपी सरकार ने पेंशन की सूची जारी कर दी है जो वर्ष 2020-21 के लिए है आप आर्टिक्ल में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके उप्र विधवा पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वर्ष 2020-21 के साथ-साथ अन्य पिछले वर्षों 2019-20 की विधवा पेंशन सूची भी देख सकते हैं।


यूपी विधवा पेंशन योजना को मुख्य रूप से राज्य की सभी निराश्रित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है जिसमें हर माह विधवा या निराश्रित महिला को वित्तीय राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से उसक बैंक खाते में दी जाती है।। यह विधवा पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वकांक्षी सरकारी योजना में से एक है। इस योजना का लाभ लेवल उनही महिलाओं को मिलेगा जो यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना का लाभ पहले से ही नहीं ले रहीं हैं।

यदि किसी ने उप्र विधवा पेंशन योजना 2020 के लिए पहले से ही आवेदन कर रखा है तो वे अपने आवेदन की स्थिति भी नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके देख सकती हैं।
UP विधवा पेंशन योजना लिस्ट 2020 ऑनलाइन नाम खोजें

उप्र में निराश्रित महिला पेंशन योजना की नई पेंशनर लाभार्थी सूची 2020-2021 में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं इसके लिए आपको कुछ सिम्पल स्टेप्स को फॉलो करना है:

विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पेंशनर लाभार्थी सूची के लिए आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।


होम पेज पर जाने के बाद आपको “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करके अगले पेज पर आ जाना है।


डाइरैक्ट लिंक : निराश्रित महिला पेंशनर लाभार्थी सूची 2020 | UP Widow Pension List 2020-21


UP Vidhwa Pension Yojana Link


जहां पर आपको नीचे की तरफ बाई ओर “पेंशनर सूची” के सेक्शन में जिस भी वर्ष की सूची देखनी है उस पर क्लिक करना है।


UP Widow Pensioners List 2020-21


जिसके बाद आपको जनपद, विकासखण्डं, ग्राम पंचायत के विकल्पों का चयन करना है।


Gram Panchayat Wise Widow Pensioners List


ग्राम पंचायत पर क्लिक करने के बाद आपको “कुल पेंशनर्स” के नीचे दिये गए नंबर पर क्लिक करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।


Quarterly Basis Vidhwa Pensioners Data


नंबरों पर क्लिक करने के बाद आपको ग्राम अनुसार पेंशनरों की सूची आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी।


List of Vidhwa Pension Yojana Beneficiaries


यहाँ पर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पेंशनर्स का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग, मोबाइल नंबर, पता आदि की जानकारी लिस्ट में मिल जाएगी।


उत्तर प्रदेश सरकार हर तिमाही के अनुसार पेंशनर सूची जारी करती है इसलिए जिन भी लाभार्थियों ने विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था वे अपना नाम ऊपर दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा समाज कल्याण पोर्टल पर यूपी पेंशन लिस्ट में नाम देखने के अलावा आप अपने ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है इसके लिए पूरी प्रक्रिया नीचे दी हुई है जिसको फॉलो करके आप निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं:

आवेदकों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।


यूपी समाज कल्याण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर आपको “निराश्रित महिला पेंशन” के विकल्प का चयन करना है। जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है।


UP Vidhwa Pension Yojana 2018 Apply Online


डाइरैक्ट लिंक : निराश्रित महिला पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | UP Widow (Vidhwa) Pension Scheme Apply Online Form


जिसके बाद आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” या ‘Apply Now’ के लिंक पर क्लिक करना है।


इस पेज पर आने के बाद आपको “New Entry Form” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।


UP Widow Pension Yojana 2018 Apply Online


फिर आपको “महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप” खुल जाएगा जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।


UP Widow Pension Scheme 2018 Online Application Form


विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भर कर आगे बढ़ना है और “Edit Saved Form / Final Submit” के बटन पर क्लिक करके अपना निराश्रित महिला पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है।


अगर आप अपने भरे हुए फॉर्म को देखना चाहती हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकती हैं।


ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका या फिर यूजर मैन्युअल डाउनलोड कर सकते हैं जहां उन्हे बाकी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी।

विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको 1 महिनें के अंदर DSWO / DPO / DHWO के दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति जमा करनी होगी।

यूपी विधवा पेंशन योजना जरूरी पात्रता

निराश्रित पेंशन योजना उप का लाभ लें के लिए आवेदकों को सरकार द्वारा बताई गई जरूरी पात्रता को पूरा करना होगा:

आवेदक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।


निराश्रित माहिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो।


निराश्रित माहिला के पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।


आवेदनकर्ता के बच्चे नाबालिक हो या फिर बालिक होने पर भी पोषण करने में असमर्थ हो।


निराश्रित माहिला ने पुर्नविवाह न किया हो और न ही किसी और विभाग से पेंशन प्राप्त करती हो।


उप्र निराश्रित / विधवा पेंशन योजना – जरूरी दस्तावेज

विधवा महिलाओ के पास निराश्रित विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जरूरी हैं:

वर्तमान की एक पासपोर्ट साइज़ फोटो


जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)


पहचान प्रमाण पत्र – मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड (Indentity proof)


बैंक पासबुक की पहले पेज की कॉपी


आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)


पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Of Husband)


मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना आवेदन स्थिति कैसे देखें

निराश्रित पेंशन योजना के लिए हाल ही में आपके द्वारा किए गए ऑनलाइन पंजीकरण की स्थिति जांचने के लिए आप निम्न्लिखित चरणों को देख सकते हैं:

सबसे पहले इस लिंक “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करें।


अगर आपने पहले से ही पंजीकरण किया हुआ है तो आप “Step 2 : आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” पर क्लिक कर सकते हैं।


अगेल पेज पर आपको “Application Registration No”, “Enter Password” डालना है और लॉगिन कर लेना है।


UP Widow Pension Scheme 2018 Login


अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किया हुआ है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करके आईडी और पासवर्ड बनाना है और पिछले प्रोसैस को दोहराना है।


UP Widow Pension Application Status


उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में अथिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर दिशा-निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं।
सीएम विधवा पेंशन योजना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
18004190001

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